व्यक्ति की मृत्यु के बाद आधार कार्ड का क्या होगा? क्या खुद डी-एक्टिवेट हो जाएगा या परिवार को करवाना पड़ेगा…….?

व्यक्ति की मृत्यु के बाद आधार कार्ड का क्या होगा? क्या खुद डी-एक्टिवेट हो जाएगा या परिवार को करवाना पड़ेगा..?

किसी व्यक्ति की मौत के बाद उसके आधार कार्ड (AADHAAR CARD) का क्या होगा? क्या वह अपने आप डी-एक्टिवेट हो जाएगा या फिर परिजनों को डी-एक्टिवेशन के लिए रिक्वेस्ट करनी होगी? जानिए सब कुछ…

भारत में आधार कार्ड सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है. हर भारतीय के पास आधार कार्ड (AADHAAR CARD) होता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आधार कार्ड होल्डर की मृत्यु (AADHAAR OF DECEASED PERSON) के बाद उसके कार्ड का क्या होता है? क्या आधार कार्ड डी-एक्टिवेट हो जाता है या फिर उसके लिए परिजनों को प्रोसेस करने होती है? आज हम आपको इस संबंध में पूरी जानकारी बताने जा रहें हैं.

दरअसल किसी व्यक्ति के मौत के बाद उसके आधार कार्ड को डी-एक्टिवटे करने का अब तक कोई प्रावधान नहीं है. लेकिन अब उसका आधार कार्ड निष्क्रीय किया जा सकेगा. इसके लिए यूनीक आईडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UDAI) और रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया द्वारा एक मैकेनिज्म बनाने और उसे लागू करने पर काम शुरू किया जा रहा है. 

*पहले जानिए मृतक के आधार कार्ड के डी-एक्टिवेशन को लेकर केंद्र ने क्या कहा?*

लोकसभा में एक सवाल का जबाव देते हुए केंद्र सरकार ने बताया कि अभी मौजूदा समय में किसी मृत व्यक्ति के आधार नंबर को कैंसिल या निष्क्रिय करने की कोई व्यवस्था नहीं है. 

*मृत व्यक्ति का आधार नंबर कैंसिल करने की प्रक्रिया पर विचार कब शुरू हुआ?*

केंद्र सरकार ने रजिस्ट्रार जनरल ऑफ़ इंडिया जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन के ड्राफ्ट पर UIDAI से सुझाव मांगे थे. इसमें इस बात का जिक्र था कि मृत्यु प्रमाण पत्र (DEATH CERTIFICATE) जारी करते समय मृतक का आधार लिया जा सके. अभी ऐसा नहीं होता है. सुझाव मांगने के साथ ही प्रक्रिया पर बातचीत शुरू हो सकी है.

*मृत्यु के बाद आधार नंबर बंद होने से क्या फायदा होगा?*

जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार और UIDAI के बीच मृत्यु के बाद आधार नंबर लेने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है. तो उसका गलत इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा. बैंकिंग से लेकर हर उन दस्तावेजों में जिनमें मृतक के आधार का दुरुपयोग हो सकता है, आधार कार्ड निष्क्रिय होने के बाद उसका इस्तेमाल नहीं हो सकेगा. 

*अब जानिए क्या होगी आधार को डी-एक्टिवेट करने की प्रोसेस?*

डेथ सर्टिफिकेट जारी करने के बाद मृतक के परिजनों को आधार नंबर बंद करने के लिए दस्तावेज भेजा जाएगा. 

परिजनों को डेथ सर्टिफिकेट जारी किए जाने के बाद आधार नंबर दिखाना होगा. परिवार की मंजूरी के बाद आधार नंबर को बंद करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. 

हांलाकि यह प्रक्रिया राज्य सरकारों को लागू करनी है, इसलिए उनसे भी इस बारे में चर्चा की जा रही है.